बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं 14000रू के अर्थदण्ड से दंडित किया गया
बुुुुरहानपुर- माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री के. एस. बारिया द्वारा आरोपी डाडा पिता शिवराम उम्र 24 वर्ष ग्राम नावरा, नेपानगर जिला बुरहानपुर को धारा 363,366, 376(२)(झ),506भादवि एवं 5एम/6 पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 14000 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया गया
प्रकरण की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम ने बताया कि शिकायतकर्ता निवासी ग्राम गोराडिया तहसील नेपानगर ने आरोपी डाडा के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराई एवं फरियादिया ने बताया कि दिनांक 01.03.2018 को करीब 4:30 बजे उसकी छोटी बेटी घर आई और बताया कि दीदी को बहला फुसलाकर कोई आदमी केली के खेत में ले जा रहा है। तो फरियादिया एवं उसका पति केली के खेत में गए तो वहा देखा कि फरियादिया की बेटी वहॉ खडे होकर रो रही थी। फरियादिया के पूछने पर पीडिता ने बताया कि एक आदमी उसे उठाकर बहला फुसलाकर केली के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीडिता रोने लगी तो वह बोला चुप रह नहीं तो तेरा गला दबा दूंगा। पीडिता ने आरोपी की उंगली पर काट दिया तथा आरोपी वहा से भाग निकला । फरियादिया ने उसकी बेटी से पूछा कि वह आदमी कहा है तो उसने कहा कि नाले की तरफ भागा है। फरियादिया और उसके पति ने नाले की तरफ जाकर उसे पकडा तो फरियादिया की बेटी ने बताया कि यह वही आदमी है। नाम पूछने पर उसने अपना नाम डाडा पिता शिवराम ग्राम नावरा बताया जिसे लेकर फरियादिया एवं उसका पति थाना गए। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर थाना नेपानगर पर अपराध क्रं. 79/18, धारा 363, 366, 376(2) एन, 506 भादवि एवं 5एम/6 पाक्सो एक्ट का पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा करते हुए विचारण पश्चात मा. न्यायालय से आरोपी डाडा को धारा 363 भादवि में 1 वर्ष कारावास एवं 1000रू अर्थदण्ड , धारा 366 भादवि में 3 वर्ष कारावास एवं 2000 रू अर्थदण्ड, धारा 376(2)(झ) भादवि में आजीवन कारावास एवं 10000रू अर्थदण्ड, धारा 506 भादवि में 1 वर्ष कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड तथा5एम/6 पाक्सो एक्ट में दंडित कराया।