जिला दंडाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा
बुुुुरहानपुुर- अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा अभियोजित प्रकरण में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री अनिल चौहान द्वारा आरोपी मुज्जु उर्फ मुजाहिद पिता इब्राहिम, उम्र 26 वर्ष, निवासी गुलाबगंज लालबाग जिला बुरहानपुर को 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
प्रकरण की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुयेअभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने बताया गया कि घटना दिनांक 04-05-2018 को समय 19:20 या उसके आसपास तक अभियुक्त घटना स्थल सागर टावर के पास लालबाग बुरहानपुर में पाया गया, ऐसा कर जिला दंडाधिकारी बुरहानपुर द्वारा एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रकरण क्रं 14/17 दिनांक 20-03-2018 द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5ख के अंतर्गत अभियुक्त को बुरहानपुर एवं उसके सीमावर्ती जिले खंडवा खरगोन बडवानी हरदा की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया था, जिसकि आरोपी ने अवहेलना की थी ।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा करते हुए विचारण पश्चात आरोपी को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 4 के अंतर्गत मा. न्यायालय से 1वर्ष का कारावास एवं 500 रू के अर्थदण्ड से दंडित कराया ।