खेत पर बकरिया ले जाने के कारण गाली गलोच एवं मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड से किया दंडित
अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री आर. एस. बघेल ने लोक स्थान पर गाली गलोच करने वाले आरोपी दशरथ पिता हरि उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम लोनी जिला बुरहानपुर को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000रू के अर्थदण्ड से दंडित किया ।
लोक अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर ने बताया कि, थाना लालबाग के अंतर्गत दिनांक 07-01- 2019 को फरियादी दोपहर 2 बजे अपनी बकरीयों को लेकर आरोपी दशरथ के के खेत के पास से गुजर रहा था तभी आरोपी दशरथ ने आकर बोला कि तु अपनी बकरीया इधर कैसे लाया और मां बहन की नंगी नंगी गालीया दी एंव लकडी के डंडे से मारा जो फरियादी के बाएं हाथ की कोहीनी मे लगा। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना लालबाग में धारा 294,323 506, भा.दं.सं. अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया ।
प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री रतन सिंह भंवर द्वारा की गई और उन्होने विचारण पश्चात आरोपी दशरथ पिता हरी को मा. न्यायालय से न्यायालय उठने तक कारावास एवं 1000 रू के अर्थदंड से दण्ड़ित कििया ।