नीलगाय का शिकार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा
बुरहानपुर- माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी श्री धीरेन्द्रसिंह मण्डलोई, बुरहानपुर नीलगाय का शिकार करने वाले आरोपीगण की जमानती आवेदन निरस्त कर जेल भेजा ।
अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्रसिंह वास्केल ने बताया कि, वन विभाग बुरहानपुर आरोपी जालमसिंह पिता अमरसिंह उम्र 60 वर्ष नेपानगर, जिला बुरहानपुर द्वारा दिं. 20.09. 2019 को वन परिक्षेत्र में नीलगाय और उसके दो बच्चों को करंट लगाकर शिकार किया था करंट लगने से नीलगाय की मत्यु हो गयी थी । वन विभाग ने आरोपी के विरूद्ध धारा 2(20), 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर एवं आरोपी को गिरफ्तार कर मा. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। माननीय न्यायाल के समक्ष आरोपी ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था। आरोपी के जमानत आवेदन पर अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह वास्केल द्वारा आपत्ति ली की प्रकरण में अभी अनुसंधान पूर्ण नही हुआ है, आरोपी द्वारा किया गया कृत्य बेजुबान वन्य प्राणियों के विरूद्ध किया गया गंभीर एवं अजमानतीय प्रकृति का अपराध है, यदि आरोपी को जमानत दी गयी तो इस प्रकार के अपराधों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है एवं इस प्रकार के अपराधी भी प्रोत्साहित होगे साथ ही आरोपी के फरार होने, आरोपी द्वारा अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड करने, नष्ट करने एवं अभियोजन साक्षीगण के डराये धमकाने की संभावना है, अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्रसिंह वास्केल द्वारा ली गयी आपत्ती को ध्यान में रखते हुए मा. न्यायालय ने आरोपी का तर्क विश्वास योग्य नहीं माना एवं आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।