सफाई करने गए कर्मचारियो के साथ मारपीट करने वाले आरोपीयों को न्यायालय ने जमानत निरस्त की
अभियोजन अधिकारी सुनील कुरील एवं रतनसिंह भंवर द्वारा आपत्ती लिए जाने पर मा. प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी श्री रामसिंह बघेल द्वारा आरोपीगण सचिन पिता कीटकुल उम्र 30 वर्ष एवं दीपक पिता कीटकुल उम्र 40 वर्ष दोनो निवासी न्यु इंदिरा कालोनी बुरहानपुर की जमानत निरस्त की गई।
प्रकरण की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुयेअभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया गया कि, दिनांक 20-09-2019 को थाना लालबाग के अंतर्गत फरियादीप राजू पिता लश्करी मेहरोलिया उम्र 50 वर्ष निवासी शिकारपुरा गेट की रिपोर्ट के अनुसार सुबह 9 बजे फरियादी अपने सुपरवाईजर कैलाश उर्फ अप्पु पिता बालचंद जंगाले के साथ राजेश पिता गणेश गवले, उज्जवल पिता दिलीप अग्रवाल के साथ न्यु इंदिरा कॉलोनी में सचिन शंखपाल के घर के सामने बने लेटरीन के चेंबर साफ करने गए थे । फरियादी ने जाकर देखा तो चेंबर खाली था उसने आरोपी से कहा कि तुम झुठी शिकायत क्यो कर रहे हो इस पर आरोपी सचिन तथा उसका भाई दीपक फरियादी और उसके अधिकारियो को मां बहन की नंगी नंगी गालिया देने लगा । फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी सचिन उसके घर से एक लोहे का चाकू लेकर आया और कैलाश को मारा जो कैलाश के बाए हाथ में लगा और खुन निकलने लगा। आरोपी दीपक घर से सब्बल लेकर आया और फरियादी को मारने दौडा तो बीच बचाव में आए उज्जवल को सब्बल लग गया उसके बाद आरोपी दीपक ने फरियादी को सब्बल से मारा जिससे फरियादी को बाए घुटने और पैर में चोट आई। आरोपी सचिन ने राजेश को हाथ मुक्को से मारा जिससे उसके पेट व पीठ में चोट आई ।कैलाश पिता बालचंद एवं उज्जवल पिता दिलीप गंभीर चोंटे होने से एप्पल अस्पताल बुरहानपुर में भर्ती है। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 353,332,324,506,294,34 भा.दं.सं. में अपराध पंजीबदध कर आरोपियो को गिरफतार किया। आरोपीगण ने दिनांक 24.09.2019 को अधिवक्ता के माध्यम से मा.प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुश्री शीतल बघेल के समक्ष आरोपियो का जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने इस आधार पर आपत्ति ली की अरोपीगण ने शासकीय कार्य कर रहे कर्मचारियों को घातक हथियारो से हमला कर गंभीर रूप से घायल किया है यदि आरोपीगण को जमानत दी गई तो इनके द्वारा साक्ष्य से छेडछाड करने , फरार होने , साक्षीगणों को डराने धमकाने की संभावना है क्योकि प्रकरण में अभी अनुसंधान पूरा नही हुआ है साथ ही इस तरह के अपराधो में वृदिध होने की संभावना है।
मा. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुश्री शीतल बघेल ने अभियोजन की आपत्ति को उचित मानते हुये आरोपियो को जमानत न देकर सुनवाई के लिए सुरक्षित रखा था, उक्त जमानत आवेदन पर आज माननीय प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी श्री रामसिंह बघेल के समक्ष अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए आपत्ति ली थी जिस पर मा. न्यायालय ने आपत्ति को उचित मानते हुए आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया ।