मंगलवार, 24 सितंबर 2019

शराब के पीने के लिए रूपये नहींं देने पर सिर फोडने वाले आरोपी को न्‍यायालय ने भेजा जेल

शराब के पीने के लिए रूपये नहींं देने पर सिर फोडने वाले आरोपी को न्‍यायालय ने भेजा जेल
             
 बुरहानपुर- अभियोजन अधिकारी अनिल सिंह बघेल द्वारा आपत्‍ती लिए जाने पर न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी सुश्री शीतल बघेल द्वारा आरोपी नितिन पिता खेमा उम्र 33 वर्ष निवासी बिरोधा बुरहानपुर को दिनांक 30.09.2019 तक जेल भेजा।  प्रकरण की विस्‍तारपूर्वक जानकारी देते हुयेअभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल ने बताया गया कि, आरोपी नितिन ने फरियादी ईश्‍वर से शराब पीने के लिए 100रूपये मांगे थे जब ईश्‍वर ने 100 रूपये नही दिये तो आरोपी नितिन ने ईश्‍वर को सरिये से सर पर मारा और जान से मारने की धमकी दी थी । फरियादी ईश्‍वर द्वारा थाना लालबाग में सूचना देने पर थाने मे आरोपी के विरूदध धारा 327,294,506 भा.दं.सं. में अपराध पंजीबदध कर वि‍वेचना प्रारंभ कर आरोपी को गिरफतार करने के पश्‍चात न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया जहॉ पर अभियोजन अधिकारी अनिलसिंह बघेल ने  इस आधार पर आपत्ति ली कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो इस प्रकार के अपराधों में वृद्धि की संभावना है,आरोपी द्वारा उक्‍त अपराधों की पुनरावृत्ति किये जाने एवं साक्षियो को डराने धमकाने की संभावना है।  मा. न्यायालय ने अभियोजन की आपत्ति को उचित मानते हुये आरोपी को दिनांक 30.09.2019 तक के लिए जेल भेज दिया गया।
                       


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