बुधवार, 25 सितंबर 2019

वध हेतु गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को न्‍यायालय ने 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रू  के अर्थदण्‍ड से किया दंडित


 
वध हेतु गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को न्‍यायालय ने 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रू  के अर्थदण्‍ड से किया दंडित
 
अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्‍द्रसिंह वास्‍केलद्वारा अभियोजित प्रकरण में  मा. न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री धीरेंद्र सिंह मंडलोई  ने गौवंश का वध हेतु अवैध परिवहन करने वाले आरोपी जाफर पिता ताहिर उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम मुल्‍तानपुरा जिला मंदसौर को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रू के अर्थदण्‍ड से दंडित किया ।


      अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्‍द्र सिंह वास्‍केल ने बताया कि, थाना शिकारपुरा अंतर्गत सउनि. अनिल डोंगरे को दिनांक 01.05. 2013 को शाम 6 बजे के करीब मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्‍त हुई कि इंदौर अमरावती रोड शिकारपुरा थाने के पास कंटेनर क्रमांक एच.आर.38 क्‍यु 5495 में अवैध रूप से गौवंश भरकर महाराष्‍ट्र की तरफ वध हेतु लेकर जाने वाले है, इस सूचना पर कंटेनरो को चेक करना प्रारंभ किया थोडी देर बाद उक्‍त कंटेनर में 47 गौवंश क्रुरता पूर्वक ठुस ठुस कर भरे हुए मिले जिन्‍हे साक्षीगण के समक्ष पुलिस ने जप्‍त कर आरोपी को गिरफतार किया इसके पश्‍चात जप्‍ती एवं गिरफतारी पंचनामे बनाए और थाने पर आकर आरोपी के विरूद्ध धारा 4, 6, 9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम और धारा 11-घ पशु क्रुरता अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्‍चात अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया ।              
       प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्‍द्रसिंह वास्‍केल द्वारा की गई और उन्‍होने विचारण पश्‍चात आरोपी जाफर पिता ताहिर को मा. न्‍यायालय से  1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रू के अर्थदंड से दंडित करवाया।
 
                                     


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