अवैध रूप से धन संग्रहण में लिप्त कम्पनियों पर पुलिस चौकसी रखे- प्रमुख सचिव गृह
कानून प्रर्वतन एजेंसियों की राज्य स्तरीय बैठक सम्पन्न
भोपाल -प्रमुख सचिव गृह श्री एस.एन.मिश्रा ने कहा है कि जनता से अवैध रूप से धन संग्रहण करने तथा उनके जमा एवं परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं करने जैसी गतिविधियों में लिप्त कम्पनियों की गतिविधियों पर थाना प्रभारी तथा पुलिस अधीक्षक अपने स्तर पर चौकसी रखें । इन कम्पनियों और समितियों द्वारा संचालित गतिविधियों के संबंध में स्थानीय अधिकारी से पूछताछ करते रहें। प्रमुख सचिव गृह ने आज मंत्रालय में सम्पन्न कानून प्रर्वतन एजेंसियों की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की उप समिति की बैठक में यह निर्देश दिए। श्री मिश्रा ने कहा कि आम जनता से निवेश प्राप्त करने के लिए अधिकृत कम्पनियों तथा वित्तीय संस्थाओं की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इससे जन-सामान्य को अनाधिकृत संस्थाओं के संबंध में जागरूक करने में मदद मिलेगी।
बैठक में रिर्जव बैंक ऑफ इण्डिया, सी.आई.डी. और स्थानीय पुलिस के बीच बेहतर समन्वय तथा जानकारियों के आदान-प्रदान के लिए माह में एक बार बैठक करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि अवैध कम्पनियों एवं संस्थाओं के संबंध में जागरूकता के लिए मंडी बोर्ड में दर्ज किसानों को एस.एम.एस. के माध्यम से आवश्यक जानकारी दी जा रही है। अवैध रूप से धन-संग्रह तथा जमा एवं परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं करने वाली 44 संस्थाओं पर एफ.आई.आर. दर्ज की जा चुकी है। बैठक में मनी लॉड्रिंग और कर अपवंचन में लिप्त 9 कम्पनियों पर की गई कार्यवाही के संबंध में भी जानकारी प्रस्तुत की गई।
बैठक में प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल सहित भारतीय रिर्जव बैंक, सी.आई.डी., गृह विभाग और संस्थागत वित्त के अधिकारी उपस्थित थे।