बुरहानपुर- अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा अभियोजित प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अनिल चौहन ने बिना रजिस्ट्रेशन नंबर की मोटरसाईकिल पर शराब बेचने वाले आरोपी हेमंत पिता सुनिल पाटिल उम्र 26 वर्ष निवासी शीतलामाता मंदिर के पास दौलतपुरा जिला बुरहानपुर को अवैध शराब बेचने पर 6 माह का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया ।
अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने बताया कि सहायक उनि मनीष पटेल थाना कोतवाली को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति काले रंग की पल्सर मोटर सायकिल पर अवैध शराब लेकर जा रहा है मुखबीर से प्राप्त सूचना पर पुलिस ने भारत टाकीज के पास वाले रोड पर नाकाबंदी की । कुछ समय पश्चात् एक व्यक्ति बिना नंबर की काले रंग की पल्सर पर दो स्लेटी रंग के झोले टांगकर आता दिखा, जिसे रोककर झोले चेक करने पर झोलो में 04 पेटी प्लेन मदिरा की होना पाया गया। प्रत्येक पेटी में 50 नग प्लेन मदिरा के क्वाटर होना पाया गया। आरोपी से नाम, पता पूछने पर अपना नाम हेमंत पिता सुनील निवासी दौलतपुरा का होना बताया। आरोपी हेमंत से उपरोक्त मदिरा अपने पास रखने या विक्रय करने की अनुमति पत्र का पूछने पर नहीं होना बताया। स्वतंत्र साक्षीगण इस्तियाक एवं रुपेश के सामने आरोपी हेमंत के कब्जे से दो स्लेटी रंग के झोले में रखे 200 क्वाटर प्लेन मदिरा के जिनकी कीमत 10,000/- रु. एवं बिना नंबर की एक काले रंग की पल्सर मोटरसायकिल विधिवत जप्त की, अभियुक्त को उक्त पंचान के समक्ष गिरफ्तार किया। थाना आकर आरोपी के विरूदध रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में 34(1) म.प्र.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबदध किया गया । आरोपी के पास वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर , बीमा एवं ड्रायविंग लायसेंस नही होने से धारा 3/181, 146/196, 39/192 मोटरयान अधिनियम की वृ'द्धि कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया ।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा की गई और उन्होने विचारण पश्चात आरोपी हेमंत पिता सुनिल पाटिल उम्र 26 वर्ष निवासी शीतलामाता मंदिर के पास दौलतपुरा जिला बुरहानपुर को अवैध शराब बेचने पर 6 माह का सश्रम कारावास एवं 2000 रू तथा बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर, ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा के मोटरसाईकिल चलाने पर 3000 रू के अर्थदण्ड से दंडित करवाया ।
गुरुवार, 31 अक्टूबर 2019
अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने 6 माह का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से किया दंडित
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