बिना अनुमति नारेबाजी करने वाले आरोपियो को न्यायालय से 7-7 दिवस कारावास एवं 200-200 रू के अर्थदण्ड से दंडित कराया
अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्रसिंह वास्केल द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री धीरेंद्र सिंह मंडलोई ने सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति नारेबाजी करने वाले आरोपीगण जग्गा उर्फ नरगीस उम्र 55 वर्ष, नफीस पिता रसीद उम्र 32 वर्ष, छोटु उर्फ नुर मोहम्म्द उम्र 40 वर्ष, शेख रसीद पिता शेख मेहबुब उम्र 40 वर्ष एवं रीतेश पिता दिलीप गुप्ता उम्र 28 वर्ष सभी निवासी जिला बुरहानपुर को 7-7 दिन का सश्रम कारावास एवं 200-200 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया
अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्रसिंह वास्केल ने बताया कि, आरोपीगण ने दिनांक 11-12- 2016 की मध्य रात्रि लगभग 1 से 2 बजे एकजुट होकर झुण्ड बनाकर थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बुधवारा, ढोलीवाडा, सुभाष चौक, फुलचौक, अण्डा बाजार, खैराती बाजार, गणपति नाका, में नारेबाजी की थी। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश क्रमांक/क्र/न्यालि. /216/ 5786 दिनांक 14/ 09/2016 के द्वारा जिले में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के सार्वजनिक स्थानो पर रैली, जुलुस, नारेबाजी आदि पर रोक लगाई गई थी। आरोपीगण ने नारेबाजी कर जिला दण्डाधिकारी के आदेश की अवमानना की। जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने पर थाना कोतवाली पुलिस ने धारा 188 भा.दं. सं. के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया ।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह वास्केल द्वारा की गई और उन्होने विचारण पश्चात आरोपीगण को मा. न्यायालय से 7-7 दिन सश्रम कारावास एवं 200-200 रू के अर्थदंड से दंडित करवाया।