गुरुवार, 24 अक्टूबर 2019

हनीट्रेप में कोर्ट ने की आवेदनों पर सुनवाई ,13 लाख मिले थे, अब लॉकर से मिले 47 लाख नगद और 37 लाख की ज्वेलरी जप्त की

हनीट्रेप में कोर्ट ने की आवेदनों पर सुनवाई ,13 लाख मिले थे, अब लॉकर से मिले 47 लाख नगद और 37 लाख की ज्वेलरी जप्त की



इंदौर । (राजेन्द्र के.गुप्ता 98270-70242) दिनांक 24/10/19 को इंदौर की दो कोर्ट में अलग-अलग आवेदनों पर सुनवाई की । श्वेता स्वप्निल जैन की तरफ से एडव्होकेट अमर सिंह राठौर ने बीमारी का कारण बताते हुए कुछ दिन की अस्थाई जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किए। जिस पर सरकारी एडव्होकेट अभिजीत राठौर ने विरोध करते हुए कोर्ट को बताया अस्थाई जमानत देने का कोई प्रावधान ही नही है । एडव्होकेट राठौर ने एक सायटेशन पेश करने के लिए समय माँगा । अस्थाई जमानत पर अब 31 को सुनवाई होगी क्योंकि दिनांक 25/10/19 से कोर्ट में छुट्टी है ।वही समाजसेवी राजेन्द्र अटल की तरफ से धारा 190 में प्रस्तुत आवेदन पर एडव्होकेट मुकेश देवल ने प्रथम श्रेणी न्यायाधीश मनीष भट्ट के समक्ष विस्तृत तर्क रखते । एडव्होकेट देवल ने कोर्ट से मुख्य षड्यंत्रकारी को बेनक़ाब करने की माँग की। पत्रकार-आरटीआई कार्यकर्ता राजेन्द्र के.गुप्ता ने धारा 102 के तहत तर्क रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सिकीरीबशु विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार में जारी आदेशानुसर पुलिस से केस के साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत करवाने और कोर्ट की निगरानी में पूरे केस की कार्यवाही करने की माँग की । वही आरोपी की तरफ से एडव्होकेट सुरेन्द्र कुमार वर्मा ने आवेदनों का विरोध किया । इसके अतिरिक्त 197 के एक अन्य आवेदन पर सुनवाई हुई । कोर्ट ने सभी के तर्क सुन कर आदेश लंबित रख लिया है । सुनवाई के दौरान ही पुलिस की तरफ से एक हस्त लिखित आवेदन कोर्ट में प्रस्तुत किया जिसे जज भट्ट ने केस डायरी में लगा दिया । वही दूसरी तरफ पुलिस ने भोपाल में आरोपी श्वेता के बैंक लाकर से 43 लाख रुपए नगद और 37 लाख की ज्वेलरी जप्त की है । अब पुलिस मामले की रिपोर्ट इनकम टेक्स और ईडी को भी भेज सकती है ।


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