लाॅज में रूकने वाले यात्रियों की पूर्ण जानकारी रजिस्टर में इन्द्राज नहीं एवं थाने में सूचना नही देने पर होटल मैनेजर को किया गिरफ्तार
बुरहानपुर - त्योहारों के मद्देनजर सभी होटलों, लॉज एवं
धर्मशालाओं में रुकने वाले यात्री के बारे में रजिस्टर संधारण करते समय सारी जानकारियां लिखना अनिवार्य है किंतु कुछ लाॅजों होटलों में कलेक्टर के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है । जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत थाना प्रभारी द्वारा होटलों एवं लाॅजों का निरीक्षण किया गया ,जिसमें आज होटल मे मीड़ टाउन गुजराती मार्केट बुरहानपुर को चेक करने पर उनके कस्टमर विजिटिंग रजिस्टर में जो एंट्रियां थी उन में आए हुए व्यक्ति जो होटल में रुके थे उसके बारे में ना तो थाने को सूचित किया गया नाही उस में रुके हुए व्यक्तियों से कोई वैधानिक पहचान पत्र प्राप्त किया गया इस संबंध में माननीय कलेक्टर से आदेश जारी किया जा चुका था की कोई भी व्यक्ति जो धर्मशाला लॉज या होटल मैं रुकता है उसे बिना वैधानिक पहचान पत्र के ना तो रुकने दिया जाए यदि वैधानिक पहचान पत्र भी देता है तो उसकी सूचना संबंधित थाने को देना अनिवार्य है इसका उल्लंघन मैनेजर देवेश सोन वाले पिता रेवा शंकर सोन बड़े मंडी बाजार बुरहानपुर कोतवाली एवं सहायक मैनेजर योगेश शिवाड़ा पिता नारायण सेवाडे चिंचाला लालबाग बुरहानपुर कोतवाली को वैधानिक आदेश के उल्लंघन करने पर धारा 188 आईपीसी के अपराध में गिरफ्तार किया गया है। एवं दोनों मैनेजर पर अपराध कायम किया गया है इस संबंध में होटल मालिक से आगामी पूछताछ की जाएगी।