शनिवार, 12 अक्तूबर 2019

लोगो को डराने और धमकाने के आरोपी को न्‍यायालय ने दिया एक वर्ष का कारावास 

लोगो को डराने और धमकाने के आरोपी को न्‍यायालय ने दिया एक वर्ष का कारावास 


  बुरहानपुर-अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा अभियोजित प्रकरण में मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी ने लोगो को छुरे से धमकाने वाले आरोपी शरीफ उर्फ पांडु पिता मोहम्‍मद रफीक उम्र 39 वर्ष निवासी राजीवनगर जिला बुरहानपुर  को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रू के अर्थदण्‍ड से दंडित किया ।अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने बताया कि थाना कोतवाली अंतर्गत दिनांक 18.06.2019 को समय 1.20 से 1.30 बजे के करीब वसीम की किराणा दुकान राजीव नगर के पास एक आरोपी धारदार छुरा लेकर लोगो को डरा धमका रहा था । घटनास्‍थल पर काफी भीड इकटठी हो गई। पुलिस द्वारा आरोपी को पकडकर छुरे के लायसेंस के बारे में पूछा तो आरोपी के पास लायसेंस नही मिला। आरोपी के विरूदध पुलिस थाना कोतवाली में आयुध अधिनियम की धारा 25 बी के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्‍चात अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया ।         
        प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा की गई और उन्‍होने विचारण पश्‍चात आरोपी शरीफ उर्फ पांडु पिता मोहम्‍मद रफीक को  मा. न्‍यायालय से  1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 200रू के अर्थदंड से दंडित करवाया।
 
             


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