लोक सेवक के साथ गाली गलोच वाले आरोपीगण को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 5000-5000रू के अर्थदण्ड से किया दंडित
बुरहानपुर- अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री शीतल बघेल ने लोक स्थान पर गाली गलोच करने वाले आरोपीगण भागवत पिता सीताराम काटकर उम्र 34 वर्ष, शांतराम पिता सीताराम काटकर एवं रामदास पिता सीताराम काटकर को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 5000-5000 के अर्थदण्ड से दंडित किया ।
अभियोजन अधिकारी श्री अनिल सिंह ने बताया कि, थाना शाहपुर के अंतर्गत दिनांक 18-04-2014 को करीब 12:30 बजे फरियादी जो लोकसेवक होते हुए लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था उसे उसके लोक कर्तव्य से भयोपरांत करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग किया गया एवं फरियादी को अश्लील गालिया दी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना शाहपुर में धारा 353,504,506 एवं 34 भा.दं.सं. अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया ।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा की गई और उन्होने विचारण पश्चात आरोपीगण को मा. न्यायालय से न्यायालय उठने तक कारावास एवं 5000-5000 रू के अर्थदंड से दंडित करवाया।