मोटरसाईकिल चोरी करना पडा मंहगा, न्यायालय दिया ने एक - एक वर्ष कारावास एवं अर्थदण्ड
अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा अभियोजित प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने मोटरसाईकिल चुराने वाले आरोपीगण दिनेश पिता प्रभु यादव उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम सुकामपुरा जिला बलरामपुर (उ.प्र.) एवं शेख जाफर पिता अब्दुल मुजफफर निवासी भुसावल जिला जलगांव (महाराष्ट्र) को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 300 -300 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया ।
अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने बताया कि, थाना कोतवाली अंतर्गत दिनांक 13.09. 2017 को 12 से 12.30 बजे के करीब फरियादी ने नेहरू अस्पताल के प्रसव कक्ष के पास होंडा सी.बी. शाईन क्रं एमपी 68 एमए 7407 रखी और ब्लड सैंपल लेने चला गया। करीब 15-20 मिनट बाद वापिस पहुचा तो वहॉ फरियादी की मोटर साईकिल नही थी । कोई बदमाश फरियादी की बाईक चोरी करके ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में धारा 379 भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया ।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा की गई और उन्होने विचारण पश्चात आरोपीगण दिनेश पिता प्रभु यादव एवं शेख जाफर पिता अब्दुल मुजफ्फर को मा. न्यायालय से 1- 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 300- 300 रू के अर्थदंड से दंडित करवाया।
शनिवार, 12 अक्टूबर 2019
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