बुधवार, 23 अक्तूबर 2019

मोटरसाईकिल चुराने वाले आरोपी को न्‍यायालय ने 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रू  के अर्थदण्‍ड से किया दंडित

 
मोटरसाईकिल चुराने वाले आरोपी को न्‍यायालय ने 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रू  के अर्थदण्‍ड से किया दंडित


    सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा अभियोजित प्रकरण में  मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट श्री अनिल चौहन ने मोटरसाईकिल चुराने वाले आरोपी  पारदर्शी पिता उल्‍लास पाटिल उम्र 21 वर्ष निवासी पिपलगांव जिला जलगांव महाराष्‍ट्र को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू के अर्थदण्‍ड से दंडित किया ।
    सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने बताया कि, दिनांक 16-02-2019 से 29-01- 2019 को रात करीब 11 बजे फरियादी ने  उसके घर महाजनापेठ सरदार जी की बिल्डिंग के पास अपनी मोटर स्प्लेण्डर प्रो क्रमांक एम.पी.-68/एम.बी.- 4017 को खडी की थी तथा दिनांक 30-01- 2019 को सुबह करीब 7.00 बजे अपनी मोटर सायकिल को देखने पर उसकी मोटरसायकिल वहां पर नहीं थी, जिसे उसने आस-पास तलाश किया,  लेकिन कोई पता नहीं चला,  जिसे कोई अज्ञात बदमाश चुराकर ले गया है। । फरियादी की रिपोर्ट पर थाना शिकारपुरा में धारा 379 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्‍चात अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया ।                
        प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा की गई और उन्‍होने विचारण पश्‍चात पारदर्शी पिता उल्‍लास पाटिल उम्र 21 वर्ष निवासी पिपलगांव जिला जलगांव महाराष्‍ट्र को मा. न्‍यायालय से 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रू के अर्थदंड से दंडित करवाया।
 


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