बीड. महाराष्ट्र के बीड जिले के कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने सोमवार को प्लास्टिक कप के इस्तेमाल पर अपने विभाग की गलती मानते हुए खुद पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया।
दरअसल, कलेक्टर ऑफिस में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नामांकन वापसी की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस दौरान पत्रकारों को चाय देने के लिए प्लास्टिक के कप का इस्तेमाल किया गया था। तभी एक पत्रकार ने कलेक्टर को राज्य में प्लास्टिक बैन का हवाला देते हुए प्लास्टिक कप में चाय देने पर सवाल किया। इसके बाद कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लिया। कर्मचारियों ने प्लास्टिक के कप को हटा लिए।
कलेक्टर ने कहा-हम नाकाम रहे
कलेक्टर आस्तिक ने खुद पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया। उन्होंने कहा, "हम प्लास्टिक बैन को पूरी तरह लागू करने में नाकाम रहे हैं।" महाराष्ट्र में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध है। इतना ही नहीं लोगों में जागरुकता लाने के लिए चुनाव आयोग ने भी इसे बैन किया हुआ है। विधानसभा चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार अपने प्रचार में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। आठ दिन में कलेक्टर कार्यालय में दूसरा जुर्माना
बीते आठ दिनों में बीड कलेक्टर कार्यालय में प्लास्टिक बैन के उल्लंघन से जुड़ी यह दूसरी घटना है। दरअसल, एक उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने लिए पॉलीथीन में रुपए लेकर आया था। तब कलेक्टर ने उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया था।
गुरुवार, 10 अक्टूबर 2019
ऑफिस में प्लास्टिक कप के इस्तेमाल पर कलेक्टर ने खुद पर लगाया 5000 रुपए का जुर्माना
ऑफिस में प्लास्टिक कप के इस्तेमाल पर कलेक्टर ने खुद पर लगाया 5000 रुपए का जुर्माना
भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर
बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...
-
छतरपुर- कुल्हाडी मार कर अस्थिभंग करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया। बिजावर अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दो साल की कठोर कैद क...
-
बुरहानपुर. मेला देखने बाइक पर जा रहे तीन दोस्त सड़क हादसे में घायल हो गया। शराब के नशे में पीछे से आ रहे बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। ह...
-
राजगढ जिले में पदस्थ माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अंजली पारे राजगढ ने विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 85/19 धारा 363,366,376(1)(2) एवं ...