सोमवार, 7 अक्तूबर 2019

पेट्रोल पंप संचालकों को 3 हजार लीटर पेट्रोल एवं 3 हजार लीटर डीजल का रिजर्व में स्टॉक रखना होगा कलेक्टर ने समस्त पेट्रोल पंप संचालकों को दिये  निर्देश

 पेट्रोल पंप संचालकों को 3 हजार लीटर पेट्रोल एवं 3 हजार लीटर डीजल का रिजर्व में स्टॉक रखना होगा कलेक्टर ने समस्त पेट्रोल पंप संचालकों को दिये  निर्देश


बुरहानपुर  - ऑयल डिपो से पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल परिवहन करने वाले ट्रैंकर ऑपरेटरों की हड़ताल को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी श्री राजेश कुमार कौल ने जिले के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक निर्देश दिये है। उन्होंने यह आदेश मध्य प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा हाई स्पीड (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की कंडिका 10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिये है। जारी आदेशानुसार जिले के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों को 3 हजार लीटर पेट्रोल एवं 3 हजार लीटर डीजल का रिजर्व में स्टॉक रखना होगा। उन्होंने निर्देशित किया है कि संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी/खाद्य विभाग के अधिकारियों के निर्देशानुसार रिजर्व स्टॉक वितरण किया जायेगा। 


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