गुरुवार, 3 अक्तूबर 2019

पुलिस द्वारा साईबर क्राईम तथा यातायात नियमों के सम्बन्ध में जनजागृति के लिए शहर में लगाये पोस्टर बैनर, अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों से असामाजिक तत्वों पर रखी जा रही है नजर 

पुलिस द्वारा साईबर क्राईम तथा यातायात नियमों के सम्बन्ध में जनजागृति के लिए शहर में लगाये पोस्टर बैनर, अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों से असामाजिक तत्वों पर रखी जा रही है नजर 



बुरहानपुर-  जिला पुलिस  अधीक्षक अजय सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र   तरानेकर द्वारा दिए गए मार्गदर्शन में एवं निर्देशन में जिला बुरहानपुर  पुलिस द्वारा आगामी त्यौहारों जैसे नवदुर्गा, दशहरा, दिवाली आदि के परिपेक्ष में तैयारी कर आम पब्लिक नागरिक को जनता को जानकारी देने उन को जागरूक करने हिदायत देने के लिए विभिन्न पोस्टर बैनर शहर के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों थाना क्षेत्रों जैसे कोतवाली शिकारपुरा लाल बाग गणपति थाना वह जिला बुरहानपुर के सभी थानों में लगवाए गए हैं इसमें साइबर क्राइम से संबंधित जागरूक करने,यातायात के नियमों का पालन करने, बच्चियों और महिलाओं का वीडियो नहीं बनाने के पोस्टर लगवाए गए हैं  इस समय बहुत सारी नागरिक जिसमें महिलाएं बच्चे बच्चियां एवं नागरिक पुरुष पंडालों में दर्शन करने निकलते हैं जिससे महत्वपूर्ण चौराहों पर ,पंडालों के आसपास उक्त पोस्टर लगाए गए हैं ।



जिससे जानकारी का लाभ बुरहानपुर के पुरुष महिलाएं बच्चे और बच्चियों को मिल सके एवं उनको यातायात के नियमों का पालन करने एवं साइबर क्राइम से बचने की जानकारी दी जा रही है सभी नागरिक बड़ी दिलचस्पी एवं उत्सुकता से उक्त पोस्टरों में दी गई जानकारी न सिर्फ पढ़ रहे हैं बल्कि इससे जागरूक होकर  अपराधियों एवं अपराध से बचने की जानकारी  पाकर लाभान्वित भी हो रहे हैं इन लगाए गए पोस्टर एवं बैनर के संबंध में बहुत सारे नागरिकों ने पुलिस प्रशासन के इस कार्य को कार्य की प्रशंसा की है इसके साथ ही शहर में एवं   जिले में किसी भी तरह की सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए भी पोस्टर लगाया गया है जिसमें बताया गया है कि कि किसी भी तरह का पोस्ट जो किसी जन समुदाय को भड़काने, अपमानित करने,  आक्रोशित करने एवं  छुद्र करने प्रसारित करता है उसके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही करके जेल भिजवाया जाएगा। पूरे जिले में सोशल मीडिया के उपयोग पर धारा 144 लागू की गई है जिसके उल्लंघन करने पर धारा 188 एवं अन्य भादवी के अपराधों में प्रकरण कायम मुकदमा कायम कर अपराधी को जेल भेजा जा सकता है ।साथ ही गरबे में या पंडालों में आने वाली महिलाओं और बच्चियों का उनकी इच्छा के विरुद्ध बनाया गया वीडियो बनाना भी प्रतिबंधित किया गया है इस तरह का कोई भी वीडियो बनाना गलत है इसके लिए भी जागरूक करने पोस्टर लगाया गया है ।इसके अलावा अपराधियों पर निगाह रखने एवं हर गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए जगह-जगह हाई क्वालिटी के कैमरे लगवाए गए हैं  जिनसे अपराधियों पर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।



गरबा मंडलों से अनुरोध कर गरबा में होने वाले अपराध को रोकने के लिए गरबा करने के स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं जिनसे गरबा में निगाह रखी जा रही है पुलिस व्यवस्था मोबाइल पार्टी मोटरसाइकिल पार्टी चार्ली पार्टी पीसीआर वाहन हंड्रेड डायल फिक्स पांईट पर भी पुलिस बल लगाया गया है।



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