31 मार्च को माफ हो चुका था धार जिले के कृषक राजेश का 46,493 रुपये ऋण
भोपाल- धार जिले के ग्राम हप्सीखेड़ी निवासी कृषक श्री राजेश पिता श्री गंगाराम की आत्महत्या के प्रकरण में कर्ज माफ न होने से आत्महत्या की बात निराधार है। जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित धार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मृतक राजेश पर 31 मार्च 2018 की स्थिति में बकाया 46 हजार 493 रुपये का ऋण जय किसान ऋण माफी योजना में माफ कर दिया गया था। राजेश के खाते में इस ऋण राशि का समायोजन कर उसे निल कर दिया गया था।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अनुसार इसके बाद इस कृषक को खरीफ के लिये 27 हजार 484 रुपये का ऋण 13 अगस्त 2019 और रबी के लिये एक अक्टूबर 2019 को 8,554 रुपये के ऋण सहित कुल 36 हजार 38 रुपये का चालू ऋण प्रदाय किया गया था।
उपरोक्त के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि आत्महत्या का कारण ऋण माफी नहीं होना नहीं है। साथ ही मृत कृषक को इसी वर्ष नई ऋण राशि भी स्वीकृत की गई थी।