विवाह सेवाप्रदाताओं की बैठक आयोजित |
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आगर-मालवा- महिला बाल विकास परियोजना बड़ौद द्वारा ''बाबुल मोरा, कच्ची कलियां न तोड़'' अभियान अन्तर्गत बाल विवाह की रोक-थाम हेतु विवाह आयोजन कराने सेवा प्रदाताओं आदि की बैठक सह कार्यशाला शनिवार को बी.आर.सी. भवन में आयोजित की गई। बैठक में बाल विवाह की रोकथाम में सेवा प्रदाताओं की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया गया। जिसमें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लडकी या 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह कानूनन अपराध है। इस अधिनियम में सजा के रूप में लड़का-लड़की के माता पिता के साथ-साथ विवाह में सम्मिलित होने वाले सभी रिश्तेदारों नातेदारों के साथ-साथ सेवा देने वाले लोगों कों भी दो वर्ष का कारावास या जुर्माना एक लाख रूपए या दोनों से दंडित किया जा सकता है। सेवा प्रदाताओं को जिले में एक भी बाल विवाह न हो उसके लिए आवश्यक दस्तावेज जन्म प्रमाण- पत्र या आयु सत्यापन दस्तावेज लेकर ही अपनी सेवा देने को कहा गया। बाल विवाह रोकथाम के प्रचार-प्रसार हेतु अपील पत्र भी वितरण किये गये। बाबुल मोरा अभियान को सफल बनाने हेतु समितियों का गठन किया गया है। कार्यशाला में उपस्थित विवाह सेवा प्रदाताओं को किसी भी बाल विवाह में सम्मिलित नहीं होने और किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान नहीं करने की शपथ दिलवाई गई। साथ ही कार्यशाला में बाल-विवाह के दुष्परिणाम को भी बताया जिसमें कुपोषण, घरेलु हिंसा, अशिक्षा को दूर करना, शिशु मृत्यु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, बाल विवाह के समाजिक/आर्थिक शैक्षणिक स्तर में वृद्धि कर सर्वागीण बाल कल्याण आदि के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में परियोजना अधिकारी एवं समस्त पर्यवेक्षकों द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित जन का आभार माना एवं बाल विवाह रोकथाम में सहयोग दिये जाने की अपील की गई। |
शनिवार, 23 नवंबर 2019
विवाह सेवाप्रदाताओं की बैठक आयोजित
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