गुरुवार, 21 नवंबर 2019

89 अधिसूचित विकासखण्डों में शुरू होगी मुख्यमंत्री सुषेण संजीवनी योजना

89 अधिसूचित विकासखण्डों में शुरू होगी मुख्यमंत्री सुषेण संजीवनी योजना


हेल्थ इन्वेस्टर्स और फार्मा पॉलिसी को दिया जा रहा है अंतिम रूप
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत होगा 'राईट-टू-हेल्थ'' विधेयक
 


 

   भोपाल- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने बताया है कि प्रदेश के 20 जिलों के 89 अधिसूचित विकासखण्डों में मुख्यमंत्री सुषेण संजीवनी योजना प्रारंभ की जा रही है। साथ ही राज्य सरकार हेल्थ इन्वेस्टर्स पॉलिसी और फार्मा पॉलिसी को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।


मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य का कानूनी अधिकार देने के लिये विधान सभा के शीतकालीन सत्र में राईट-टू-हेल्थ विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में विरासत में मिली बद्हाल व्यवस्था को सुधार कर जनोपयोगी बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। राईट-टू-हेल्थ को कानूनी जामा पहनाने के लिये ड्राफ्टिंग कमेटी गठित की गयी है। यह कमेटी सभी व्यवहारिक, कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं को ध्यान में रखकर विधेयक का मसौदा तैयार कर रही है। यह मसौदा शीघ्र ही एडवाईजरी बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा। श्री सिलावट ने बताया कि एडवाईजरी बोर्ड में लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ.के. श्रीनाथ रेड्डी (अध्यक्ष पीएचएफआई),डॉ. के. सुजाता राव, श्री ए.के.शिवकुमार, डॉ.व्ही.विजय कुमार(डायरेक्टर एनएलआईयू), डॉ. वन्दना गुरनानी(अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव, भारत सरकार)और अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं।


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