आज सम्पूर्ण दिवस शुष्क दिवस घोषित
बुरहानपुर - सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसल के संबंध में जिले में लोक शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल ने आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) एवं मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-125 दिनांक 16/03/2019 की कंडिका 46.1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले बुरहानपुर में देशी/विदेशी मदिरा के सभी फुटकर विक्रय केन्द्रों यथा लायसेंस सी.एस-2, सी.एस-2 (ख) एवं एफ.एल.-1 (क) तथा अंबी वाईन के आउटलेट के साथ देशी मदिरा भाण्डागार बुरहानपुर के लिए दिनांक 9 नवम्बर, 2019 को संपूर्ण दिवस के लिये बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त अवधि में मदिरा का क्रय/विक्रय/परिवहन/संग्रहण पूर्णतः निषिद्ध रखा जायेगा।