बुरहानपुर - शहर में हो रहे मिलावट के विरूद्ध आज अपर कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रकरणों पर अमानक करने की कार्यवाही की गई है। यह कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश डाबर द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर की गई है। संबंधित फर्म के संचालक पर शास्ति आरोपित एवं जांच खाद्य पदार्थ को अमानक माना गया है।
राजेन्द्र पिता कान्तीलाल संघवी निवासी लालबाग रोड़ फर्म राजेन्द्र दूध भण्डार सागर टॉवर के पास से दही के संेपल की शुद्धता की जांच की गई जो राज्य सुरक्षा प्रयोगशाला भोपाल द्वारा अमानक पाया गया। अपर कलेक्टर श्री रोमानुस टोप्पो द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 का उल्लंघन होने पर अनावेदक पर 50 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की गई है।
इसी प्रकार भाउलाल पिता नारायण महाजन प्रतापपुरा फर्म कुंदन स्वीट्स एवं सम्मी पिता कुल भूषण देवड़ा फर्म कुंदन स्वीट्स से मावा अमानक पाये जाने पर 60 हजार रूपये, मोहन पिता कन्हैयालाल चारण, रामा पिता जीवा, हुकुम पिता पुना फर्म फेरीवाला निवासी झांझर पर मिक्स दूध अमानक पाये जाने पर मोहन पिता कन्हैयालाल चारण पर 50 हजार रूपये, रामा पिता जीवा पर 20 हजार रूपये तथा हुकुम पिता पुना पर 25 हजार रूपये, मोहम्मद अफजल पिता मोहम्मद अकरम निवासी पाला बाजार ईतवारा फर्म फेमस डेयरी पाला बाजार पर गाय के दूध अमानक पाये जाने पर 40 हजार रूपये, पारसमल पिता केसरीलाल फर्म पापुलर स्टोर्स 123 बाबा रामदेव मार्केट न्यू जीरू कार्बोनेट फूड ड्रिंक्स मिथ्याछाप पाये जाने पर 50 हजार रूपये, मनमोहन पिता लक्ष्मीधर सुगंधी फर्म कमल डेयरी राजपुरा में टोण्ड मिल्क अमानक पाये जाने पर 50 हजार रूपये, मनोज पिता तुलसीराम फर्म वैभव डेयरी आजाद नगर गेट के पास गाय व भेंस मिक्स दूध अमानक पाये जाने पर 25 हजार रूपये और रूपेश पिता गोविंद पाटील फर्म अमृत डेयरी मण्डी बाजार पर भैंस का दूध अमानक पाये जाने पर 40 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की गई है।
संबंधित फर्म संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वह अधिरोपित राशि चालान से राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करावे अन्यथा उक्त राशि भू-राजस्व के रूप में वसूल की जायेगी।