शनिवार, 2 नवंबर 2019

अयोध्या प्रकरण को लेकर कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा 02 नवम्बर से 18 नवम्बर की रात्रि 12 बजे तक के लिए की लागू  

अयोध्या प्रकरण को लेकर कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा 02 नवम्बर से 18 नवम्बर की रात्रि 12 बजे तक के लिए की लागू



 बुरहानपुर-  अयोध्या प्रकरण को लेकर हिन्दू पक्षकारों एवं मुस्लिम पक्षकारों के मध्य उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ में बहस पूर्ण हो चुकी है तथा संविधान पीठ का निर्णय अपेक्षित है। अयोध्या प्रकरण के निर्णय के दौरान जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कलेक्टर  ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा 02 नवम्बर से 18 नवम्बर की रात्रि 12 बजे तक के लिए  लागू कर दिए हैं। इस दौरान कोई भी व्यक्ति/समूह सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर किसी भी धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या आपत्तिजनक मैसेज अथवा पोस्ट को शेयर, फारवर्ड व प्रसारित नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति उक्त अवधि में सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार व पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा। कोई भी जुलूस, रैली, आमसभा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। इस दौरान सोडा वाटर व कांच की बोतलें, ईटों की टुकड़े, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।


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