बालिका के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को सजा
इन्दोर - आज दिनांक को जिला लोक अभियेाजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया कि, 15 वें अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर श्रीमती सविता सिंह द्वारा थाना बेटमा जिला इंदौर के अपराध क्र 203/18, विेशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 136/18, में आरोपी अरशद उर्फ आशु उर्फ अरसल पिता इसरत अली, उम्र 23 वर्ष, निवासी घाटा बिल्लौद, थाना बेटमा, जिला इंदौर को दोषी पाते हुए, धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये का अर्थदंड तथा धारा 7/8 लैंगिक अपराधेा से बालको का संरक्षण अधिनियम में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि जमा करने पर उक्त् राशि में से अभियोक्त्री को 4000/- रूपये बतौर प्रतिकर संदाय किये जाने का भी निर्णय में उल्लेख किया गया। उक्त प्रकरण में अभियेाजन की ओर से पैरवी अति. जिला लोक अभियेाजन अधिकारी, श्री संजय मीणा द्वारा की गई । अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि फरियादी फल फ्रूट बेचने का काम करती हैं। और घटना दिनांक 21.04.2018 को वह और उसका लडका फल फ्रूट बेचने गये थे। उसकी तीनो बेटियां घर पर थी। रात 9 बजे के लगभग जब वह घर आये, तो उसकी छोटी लडकी उम्र लगभग 12 वर्ष (अभियोक्त्री) ने उससे कोल्डड्रिंक का कहां। तो उसने 10 रूपये देकर कोल्डड्रिंक लेने दुकान पर भेजा। आधे घंटे के बाद अभियोक्त्री के नही आने पर फरियादी और उसका लडका उसे ढूंढने गए। करीब 10 बजे अभियोक्त्री गांव के रास्ते चंबल नदी के पास पुलिया से थोडा आगे मिली। तो उसने बताया कि वह कोल्डड्रिंक लेकर वापस आ रही थी, तब दुकान के करीब 100 मीटर दूर जहां हल्का अंधेरा है। वहां पर आसू उर्फ अरशद मिला। उसने जबरदस्ती अभियोक्त्री का हाथ पकडकर व उसका मुंह दबाकर, चम्बल नदी तरफ ले गया और उसकी छाती दबाने लगा। तो उसके द्वारा मुंह पर मुक्का मारकर चिल्ला-पुकार की। फरियादी अभियोक्त्री के साथ घर आयी। अभियोक्त्री को लेकर थाना बेटमा गई। जहां घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध करवायी। बाद अनुसंधान पूर्ण हेाने पर अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।