निवाड़ी | |
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि आयुक्त, निशक्तजन मध्यप्रदेश शासन, भोपाल के निर्देशानुसार समस्त मंजिलीगढ़ी सेवा प्रदान करने वाले बस आपरेटर्स को आदेशित किया गया है कि वे अपनी बसों में एक से 5 तक की सीटें दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित रखें। साथ ही जिला मेडिकल बोर्ड या सक्षम एजेंसी द्वारा उनको जारी किये गये मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट देना सुनिष्चित करें। बसों में दिव्यांगजनों के चढ़ने-उतरने के लिये शासन के निर्देशानुसार व्यवस्था करें। आदेश की अवहेलना पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। |
शुक्रवार, 29 नवंबर 2019
बसों में दिव्यांगजनों को सीटें निर्धारित
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