भारी संख्या में विदेशी नागरिक भारत में बन गए मतदाता, लोकतंत्र के लिए ख़तरा, संविधान का पालन नही।
हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई आज
भारत में अवैधानिक रुप से और पास्पोर्ट की अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैधानिक तरीके से इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर सहित देश के कई शहरों में निवास कर रहे है और इन्होंने अपने नाम भारत की मतदाता सूची में जुड़वा लिए है, मतदाता परिचय पत्र बनवा लिए है । ऐसे विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाने और इनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए इंदौर के पत्रकार - RTI कार्यकर्ता राजेन्द्र के. गुप्ता (98270-70242) ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाख़िल की है ।
जनहित याचिका में अब तक ये हुआ -
हाई कोर्ट के आदेश पर दिनांक 23/05/2019 को भारत निर्वांचन आयोग ने याचिका पर जवाब दिया था। यचिकाकर्ता गुप्ता के तर्कों से सहमत हो कर हाईकोर्ट की डीबी बेंच दिनांक 09/05/19 को ऐसे विदेशी नागरिकों के नाम तीन महीने में मतदाता सूची से हटा कर जवाब देने का आदेश भारत निर्वाचन आयुक्त को दिया ।
जिला निर्वाचन अधिकारी इंदौर द्वारा हाई कोर्ट के आदेश पर दिनांक 04/09/19 को हाई कोर्ट में विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटा कर जवाब प्रस्तुत किया है । जिला निर्वाचन अधिकारी के जवाब पर आज बहस होना है ।साथ ही इस बिंदु पर भी बहस होना है की हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद यचिकाकर्ता गुप्ता से विदेशी नागरिकों की सूची लेकर उसकी जाँच क्यों नही की व अन्य ...