शुक्रवार, 1 नवंबर 2019

बिना अनुमति के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस होंगे प्रतिबंधित.... कलेक्टर ने धारा 144 के अंतर्गत जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश...

बिना अनुमति के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस होंगे प्रतिबंधित....
कलेक्टर ने धारा 144 के अंतर्गत जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश...


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हरदा - कलेेकटर एवं जिला दण्डाधिकारी  एस. विश्वनाथन द्वारा निकट भविष्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोध्या प्रकरण के संबंध में संभावित निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार हरदा जिले की सीमा के अंतर्गत बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस एवं सभाएं आयोजित किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन, धरना, जुलूस, रैली आदि के आयोजन से पूर्व संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। आयोजक संस्था का यह दायित्व होगा कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं हिंसा रहित हो। इस दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र या उसकी कोई प्रतिकृति न तो लेकर चलेगा और न ही प्रयोग करेगा। यदि इस प्रकार के आयोजनों का स्थल एक से अधिक एसडीएम के क्षेत्र में आता है या उसमें हजार से अधिक की संख्या में भीड़ के एकत्रित होने की संभावना है तो अनुमति के लिये अपर जिला दण्डाधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। सभी कार्यक्रमों के लिये आवेदन सक्षम पुलिस अधिकारी के अभिमत के साथ कम से कम 48 घण्टे पूर्व तथा बिना पुलिस अधिकारी के अभिमत के कम से कम 72 घण्टे पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अनुमति प्राप्त करने वाले आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करायेंगे। 
हरदा से मुईन अख्तर खान


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