बोतल,कन्टेनर,केन या अन्य किसी प्रकार से खुला पेट्रोल/डीजल प्रदाय नही किया जावेगा कलेक्टर ने जारी किया आदेश
बोतल,कन्टेनर,केन या अन्य किसी प्रकार से खुला पेट्रोल/डीजल प्रदाय नही किया जावेगा
कलेक्टर श्री प्रबल सिपाहा ने जारी किया आदेश
झाबुआ -झाबुआ जिले में कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए। कलेक्टर श्री प्रबल सिपाहा एव अनुज्ञापन प्राधिकारी जिला झाबुआ मध्यप्रदेष मोटर रिस्प्ररिट तथा हाई स्पीड डीजल आॅयल आदेष 1980 की कंडिका-10 के तहत प्रदत्त षक्तियो का प्रयोग करते हुए। जिले के समस्त पेट्रोल/डिजल पम्प डीलरो को आदेषित किया है कि पेट्रोल/डीजल का प्रदाय केवल वाहनो में ही करना सुनिष्चित करे। बोतल,कन्टेनर,केन या अन्य किसी प्रकार से खुला पेट्रोल/डीजल प्रदाय नही किया जावेगा।