सोमवार, 25 नवंबर 2019

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, आचार संहिता लागू

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, आचार संहिता लागू


 


रायपुर. नगरीय निकाय चुनाव (Urban body elections) की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. इसके साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग (Chhattisgarh State Election Commission) के आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगरीय निकाय चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की. उन्होने बताया नगरीय निकाय चुनाव एक ही चरण में होगा. 30 नवंबर को निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. 6 दिसंबर नामांकन की आखिरी तारीख होगी. 7 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी. 9 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. उम्मीदवारों की चुनाव चिन्ह का आबंटन 9 दिसंबर को किया जाएगा. मतदान 21 दिसंबर और मतगणना 24 दिसंबर को होगा.
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नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा (Dantewada, Kondagaon, Kanker, Narayanpur, Bijapur and Sukma) में मतदान सुबह 7 से 3 बजे तक होगा. मैदानी इलाके में चुनाव सुबह 8 से 5 बजे तक होगा. बता दें कि प्रदेश में कुल 10 नगर निगम, 39 नगर पालिका, 103 नगर पंचायत और 2840 वार्डों के लिए मतदान होगा. ठाकुर राम सिंह ने कहा है कि इस बार आयोग ने कई नए प्रयोग किए हैं. उन्होंने कहा कि पहली बार राज्य में नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन फार्म भर सकेंगे. चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है. प्रशासनिक स्तर पर आयोग ने कई दफा समीक्षा की है और पूरा यकीन है कि चुनाव निर्विरोध संपन्न होगा.


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