शुक्रवार, 29 नवंबर 2019

छेड़खानी करना पड़ा मंहगा..... न्यायालय ने सुनाई सजा के साथ अर्थदण्ड....... शासन की ओर से बामने ने की पैरवी......

 


हरदा । आरोपी अखलेश राठौर निवासी  गोलपुरा को छेड़खानी पोस्को एक्ट तथा  sc /st एक्ट मे विशेष न्यायधीश  ऐस.के. जोशी ने सुनाई सजा ।आरोपी ने 13 जनवरी 2017 को दोपहर 12:30 बजे नाबालिक पीड़िता के घर मे प्रवेश कर छेड़खानी की थी जिसकी शिकायत पीड़िता ने हरदा थाने मे दर्ज कराई थी जिस पर से अपराध क्रमांक 40/2017 दर्द करवाया था इस पर से आरोपी के विरुद्ध विशेष सत्र प्रकरण  08/ 17 चला 
  पीड़िता और अन्य साक्षीओ ने न्यायलय मे अपने बयान दिए अभियोजन का मामला कोर्ट ने सही माना और आज 29/11/19 को  विशेष न्यायलय हरदा के विशेष न्यायधीश  एस.के जोशी ने दोषी करार दिया और   *धारा 451 मे 2 वर्ष की सजा और 500 रु.  का अर्थदंड
*7/8 पोस्को एक्ट मे 3 वर्ष का कारावास और 500 रु.का अर्थदंड*
*3(1)w(i), 3(2)(va)sc/st एक्ट की धारा मे 2-2 वर्ष का कारावास और 500-500रु. का अर्थदंड उपरोक्त सभी सजा एक साथ चलेगी ।
 शासन की तरफ से पैरवी विशेष लोकअभियोजक सुखराम बामने द्वारा की गई है।


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