शनिवार, 23 नवंबर 2019

डीएपी खाद अमानक पाए जाने पर दो उर्वरक विक्रेताओं के लायसेंस निलंबित

डीएपी खाद अमानक पाए जाने पर दो उर्वरक विक्रेताओं के लायसेंस निलंबित
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 सागर-   उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला सागर ने मेसर्स शशांक ट्रेडर्स मालथौन प्रो. मन्नू लाल जैन एवं मेसर्स सेठ ट्रेडर्स रजवांस प्रो. सरलेश जैन के उर्वरक लायसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।   
    अधिकृत जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश शासन के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान अंतर्गत सागर जिले में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सह उर्वरक निरीक्षण विकासखण्ड मालथौन द्वारा गुण नियंत्रण अंतर्गत लिए गए डीएपी उर्वरक नमूने उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला से विश्लेषण में अमानक पाए गए है। उपरोक्त डीएपी अमानक उर्वरक नमूना मेसर्स शशांक ट्रेडर्स मालथौन प्रो. मन्नू लाल जैन एवं मेसर्स सेठ ट्रेडर्स रजवांस प्रो. सरलेश जैन द्वारा विक्रय करते पाए जाने पर उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19 का उल्लंघन के दोशी पाए गए है।     




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