दिव्यांग विवाह सहायता राशि पाकर रीना भगवानदास खुश हुये (खुशियों की दास्तां) |
- |
मुरैना- जनपद पंचायत मुरैना की ग्राम पंचायत जतावर निवासी दिव्यांग रीना कुशवाह की शादी दिव्यांग श्री भगवानदास से 11 मई 2019 को हुई थी। दिव्यांग रीना और भगवानदास की शादी के पश्चात् दिव्यांग उन्हें विवाह सहायता राशि एक लाख रूपये मिलना थी। दोनों दिव्यांग पति-पत्नि दिव्यांग विवाह सहायता राशि प्राप्त करने के लिये दफतरों का चक्कर लगाते रहे, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले मंगलवार को यह दोनों दिव्यांग पति पत्नि चम्बल संभाग की कमिश्नर श्रीमती रेनू तिवारी की जनसुनवाई में उपस्थित हुई। कमिश्नर श्रीमती तिवारी ने दोनों दिव्यांग पति-पत्नि की बात को पूरी सहानुभूति के साथ सुना और मौके पर ही नगर निगम आयुक्त श्री अमरसत्य गुप्ता, जिला पंचायत के सीईओ श्री तरूण भटनागर और जनपद पंचायत सीईओ को जनसुनवाई में ही तलब किया। अधिकारियों से चर्चा उपरान्त चम्बल कमिश्नर ने दिव्यांग पति-पत्नि को उनकी विवाह सहायता राशि दिलाने के लिये सामाजिक न्याय विभाग के संचालक श्री जी.के. तिवारी से चर्चा की और तत्काल ही उनकी दिव्यांग विवाह सहायता राशि को स्वीकृत कराके उनके खाते में जमा कराई। इतनी लम्बित कार्यवाही से दिव्यांग पति-पत्नि रीना और भगवानदास मन ही मन खुश हुये और कहने लगे कि अगर ऐसे ही सरकार के अधिकारी लोगों की समस्या का निराकरण कर दें तो लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दिव्यांग पति-पत्नि जो पिछले 6-7 माह से परेशान थे, उनकी समस्या का निराकरण चम्बल कमिश्नर ने चुटकियों में कर दिया। श्रीमती रीना और भगवानदास इस कार्यवाही से बहुत खुश है। |
शनिवार, 23 नवंबर 2019
दिव्यांग विवाह सहायता राशि पाकर रीना भगवानदास
भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर
बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...
-
छतरपुर- कुल्हाडी मार कर अस्थिभंग करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया। बिजावर अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दो साल की कठोर कैद क...
-
बुरहानपुर. मेला देखने बाइक पर जा रहे तीन दोस्त सड़क हादसे में घायल हो गया। शराब के नशे में पीछे से आ रहे बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। ह...
-
राजगढ जिले में पदस्थ माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अंजली पारे राजगढ ने विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 85/19 धारा 363,366,376(1)(2) एवं ...