शनिवार, 30 नवंबर 2019

गहने लूटकर नृशंस हत्या करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

गहने लूटकर नृशंस हत्या करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं जुर्माना
 
रायसेन |


 

    माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश जिला रायसेन द्वारा आरोपी तेजराम लोधी उर्फ पिन्डू आ. छतर सिंह लोधी तथा जोगेश उर्फ योगेश आ. लक्ष्मीनारायण मेहरा निवासी ग्राम जमुनिया थाना सलामतपुर को धारा 302/34, 394/397 भा.द.वि. में आजीवन कारावास की सजा तथा कुल तीन हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 3 माह का कारावास पृथक से भुगताया जाएगा। इस प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित किया गया था। इस मामले में शासन की ओर से श्री रामेश्वर कुमरे, उपसंचालक अभियोजन द्वारा पैरवी की गई।
    उल्लेखनीय है कि फरियादी हरिराम मेहरा ने थाना सलामतपुर जिला रायसेन में देहाती नालसी लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम जमुनिया का रहने वाला है व खेती कर अपना जीवनयापन करता है। उसका एक घर ग्राम जमुनिया में तथा दूसरा घर ग्राम तलैया में है जहां उसकी मां कपूरी बाई उम्र 80 वर्ष रहती थी। वह रात में अपनी मां के घर जाया करता था परंतु चूंकि वह बीमार था वह अपनी मां के घर नहीं जा पा रहा था। दिनांक 25 अगस्त 2017 को वह अपनी मां के घर गया और उन्हें दलिया खिलाकर अपने घर लौट गया। अगले दिन शाम लगभग 6ः00 बजे वह अपनी मां के घर गया तो उसने देखा कि उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। उनके दोनो पैर काट दिए गए थे और पूरे कमरे में बहुत खून बिखरा हुआ था। एक खून से सनी दरांती भी जमीन पर पड़ी हुई मिली। फरियादी की मां के चांदी की कडी वजन 500 ग्राम, एक चांदी की चेन और एक मंगलसूत्र भी नहीं था। कुछ अपरिचित लोगों ने गहने लूटने की मंशा से फरियादी की मां की हत्या कर दी थी। इस देहाती नालसी के आधार पर थाना सलामतपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, आरोपीगण से गहने जप्त किए गए व उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।



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