शुक्रवार, 22 नवंबर 2019

गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिशोध) अधिनियम के अंतर्गत राज्य सलाहकार समिति पुनर्गठित

 


गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिशोध) अधिनियम के अंतर्गत राज्य सलाहकार समिति पुनर्गठित


 


 

   भोपाल-  लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिशोध) अधिनियम के अंतर्गत राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। समिति में स्त्री रोग और शिशु रोग विशेषज्ञ के साथ विधि विशेषज्ञ भी शामिल किये गये हैं।


पुनर्गठित समिति में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक स्त्री रोग विभाग, एमजीएम कॉलेज, इंदौर की डॉ. पूनम माथुर, शिशु रोग विशेषज्ञ पूर्व वाइस चांसलर एवीबी, इंदौर डॉ. भरत छपरवाल, मेडिकल जेनेटिक्स में सेवानिवृत्त प्राध्यापक, एनाटामी, एमजीएम कॉलेज, इंदौर के डॉ. व्ही.के. पंडित, विधि विशेषज्ञ उप सचिव, विधि विभाग और जनसम्पर्क संचालनालय के जनसम्पर्क अधिकारी को शामिल किया गया है।


इस समिति में 3 सोशल वर्कर भी शामिल किये गये हैं। ये विशेषज्ञ हैं एक्यूक्यूटिव डायरेक्टर, एमपीवीएचए श्री मुकेश सिन्हा, महिला शिक्षा वैज्ञानिक चेतना की सुश्री आशा मिश्रा और शासकीय अधिवक्ता, हाईकोर्ट, जबलपुर एवं महिलाओं के वैधानिक अधिकारों के लिये सक्रिय सुश्री अंजना कुरारिया


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