शनिवार, 30 नवंबर 2019

जनहित याचिका पर हाईकोर्ट डीबी बेंच का आदेश तीन प्रमुख सचिव, निगमायुक्त, कलेक्टर और विस्फोटक नियंत्रक शॉपिंग मॉल्स और व्यवसायिक बिल्डिंगों पर सख़्ती से कार्यवाही करें


जल्दी से जल्दी जाँच पूरी करके, जनहानि नही हो इसका निर्धारण पुख़्ता करे


भूमि विकास अधिनियम और संशोधित नेशनल बिल्डिंग कोड 2012 और संशोधित विस्फोटक अधिनयम 2008 तीनों का पालन नही करके इंदौर, भोपाल सहित भारत के शॉपिंग मॉल्स और व्यवसायिक बिल्डिंगों के संचालक आम जनता की जान को जानबूझकर खतरे में डाल रहे है । इस मुद्दे को लेकर *पत्रकार-आरटीआई कार्यकर्ता राजेन्द्र के. गुप्ता (98270-70242)* ने इंदौर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। दिनांक 22/11/19 को जस्टिस एस.सी.शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की डीबी बेंच ने याचिका पर गुप्ता के तर्क सुन कर और साक्ष्य देख कर आदेश सुरक्षित रख लिया था। दिनांक 30/11/19 को हाईकोर्ट की डीबी बेंच ने आदेश जारी करके याचिका में पार्टी बनाए गए प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन, अपर मुख्य सचिव गृह, आयुक्त नगरीय प्रशासन भोपाल, कलेक्टर इंदौर, निगमायुक्त इंदौर और विस्फोटक नियंत्रक नागपुर को आदेश दिया है कि वो याचिका में उल्लेखित कारणों पर जल्दी से जल्दी से जाँच पूरी करके शॉपिंग मॉल्स और व्यवसायिक बिल्डिंगों पर सख़्ती से कार्यवाही करे । हाईकोर्ट ने याचिका की माँग के अनुसार भूमि विकास अधिनियम और संशोधित नेशनल बिल्डिंग कोड 2012 और संशोधित विस्फोटक अधिनयम 2008 तीनों का पालन करवाने के साथ यह भी निर्धारित करने का आदेश दिया की कोई जनहानि नही हो पाए ।ज्ञात हो कि ज़िम्मेदार अधिकारियों की मोटी भ्रष्ट साँठ-गाँठ से शॉपिंग मॉल्स और व्यवसायिक बिल्डिंगों के संचालक बिना फ़ॉयर एनओसी और बिना विस्फोटक लायसेंस लिए और इनके नियमों - शर्तों का पालन किए बिना ही इनका संचालन कर रहे है । इस मामले में पीएसओ और मुख्य सचिव ने भी याचिकाकर्ता गुप्ता के आवेदनों पर कार्यवाही करने के आदेश जारी किए है फिर भी ज़िम्मेदार अफसरों ने एक साल निकल जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नही की ।


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