जिले में लोक शांति बनाये रखने हेतु
कलेक्टर ने जिले में धारा 144 के अंतर्गत किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बुरहानपुर - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल ने सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसल के संबंध में जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होंने यह आदेश जिले में लोक शांति बनाये रखने हेतु जारी किया है।
उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस आदेश के जारी होने के तत्काल पश्चात से किसी भी प्रकार विस्फोटक पदार्थ पटाखा, बारूद का संग्रहण एवं परिवहन एवं घातक शस्त्रों तलवार, लाठी, भाला, बरछा, चाकू इत्यादि का संग्रहण एवं परिवहन विधि संगत अनुज्ञप्तियों के अलावा नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति का या व्यक्तियों का समूह घातक शस्त्रों किसी भी प्रकार के विस्फोटक, तलवार, लाठी, भाला, चाकू, या ऐसे धारधार हथियारों को लेकर नहीं चलेगा और इनका प्रदर्शन भी रैली एवं सभा में नहीं करेगा। कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी प्रकार की आमसभा, जुलूस/ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग आयोजन क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी व सिटी मजिस्टेªट के बिना नहीं करेगा। प्रतिबंधित अवधि में किसी भी तीज/पर्व त्यौहार को बनाने की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी व सिटी मजिस्टेªट से लेना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्वीटर, एस.एम.एस., इंस्टाग्राम इत्यादि का दुरूप्योग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विशेष को भड़काने के लिए नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म का उपयोग किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्नमाद फैलाने वाले संदेश जिसमें फोटो, आडियो, वीडियो इत्यादि सम्मिलित है जिससे कि धार्मिक सामाजिक जातिगत आदि भावनायें भड़क सकती है एवं साम्प्रदायिक सौहाद्र बिगड़ सकता हो प्रसारित नहीं करेगा या भेजेगा। कोई भी व्यक्ति या समूह अफवाह या तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर भड़काने या उन्नमाद पैदा करने वाले संदेश जिससे लोगों या समुदाय या विशेष में हिंसा भावना उत्पन्न हो जाये को प्रचारित या प्रसारित नहीं करेगा और नही लाईक/शेयर/फारवर्ड करेगा और न ही उसके लिए प्रेरित करेगा। चूकि जनसामान्य सुरक्षा, सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना बनाये रखने के लिए तत्काल रूप प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है और ऐसी स्थिति में सभी को व्यक्तिशः तामिल किया जाना संभव नहीं है अतः इस आदेश को एक पक्षीय जारी किया जा रहा है। 4 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नही होगे ना ही घूमेंगे। उक्त आदेश का उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।