मंगलवार, 26 नवंबर 2019

लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) 2012 के तहत प्रशिक्षण सह कार्यशाला सम्पन्न

















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लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम
(पॉक्सो एक्ट) 2012 के तहत प्रशिक्षण सह कार्यशाला सम्पन्न
भिण्ड | 


 

 

 

   
    कलेक्टर श्री छोटेसिंह के निर्देशानुसार एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री अब्दुल गफ्फार खान के निर्देशन में विकासखण्ड रौन के शाइनिंग ग्लोरियस हायर सेकेण्ड्री स्कूल में किशोर न्याय अधिनियम 2015 तथा लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) 2012 के तहत प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया।
    कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से उपस्थिति बाल संरक्षण अधिकारी श्री अजय सक्सैना द्वारा छात्रों को पॉक्सों एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए अवगत कराया कि नेशनल क्राइम रिकार्ड व्यूरों के डाटा के अनुसार भारत में 53 प्रतिशत बच्चों के साथ यौन शोषण की शिकायतें दर्ज की गई है। और अधिकांशत: शोषण करने वाले बालको के नजदीकी ही पाए जाते है। इसके अलावा न केवल लडकियॉ अपितु लडको के साथ शोषण की घटनाए तो और अधिक है। इसके बाद श्री सक्सैना ने एक्ट के तहत दी जाने वाली सुबिधाओं की जानकारी दी और बताया गया कि एक्त बालकों के सर्वोत्महित के सिंद्वात पर केन्द्रीत है अधिनियम में पीडित को सम्पूर्ण सुरक्षा दी गई है जैसे पुलिस का वर्दी में न होना, महिला एस.आई. रैंक की पुलिस अधिकारी से कम का अधिकारी बालक के कथन अथवा अन्य जानकारी, और न ले सकेगे। बालको के साथ मित्रवत व्यवहार अपनाया जायेगा, और आरोपी से किसी भी स्थिति में यहॉ तक की न्यायालय में भी आमना-सामना नही कराया जावेगा, पीडिता के लिए सर्पोट पर्शन नियुक्ति का भी प्रावधान है। और शासन द्वारा क्षतिपूर्ति भी दी जाती है।
    इसके बाद बच्चों को बताया गया कि वे बाल यौन शोषण की शिकायत बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्डलाइन (1098), पुलिस (100) को कर सकते है इसके अतिरिक्त ऑनलाइन शिकायत पॉक्सो ई-बोक्स पर भी करने का तरीका भी बताया गया। कार्यक्रम में आउटरीच कार्यकर्ता श्री दीपेन्द्र शर्मा,विद्यालय के प्राचार्य सी जो फ्रान्सेस समेत समस्त स्टॉफ तथा विद्यालय के समस्त छात्र (2300) लगभग उपस्थित रहे। विभाग की ओर से जितेन्द्र शर्मा आकडॉ विश्लेषक, आउटरीच कार्यकर्ता दीपेन्द्र शर्मा, तथा अनुरूद्ध शर्मा उपस्थिति रहे। कार्यक्रम में छात्रों को सभी के सम्पर्क सूत्रों से सुसज्जित पोक्सो किट वितरित की गई। पैन, चौकलेट सहित क्विज में सही जबाव देने बाले 10 छात्रों को पुरष्कृत कर (डिक्सनरी) दी गयी। कार्यशाला के अगले चरण में लालिमा अभियान के तहत विद्यालय की छात्राओं को जागरूक किया गया और बताया गया कि नियमित संतुलित भोजन, आहार लेने से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है। हरी पत्तेदार सब्जियॉ, चुकंदर, गुड, सेंब, अनार आदि आयरन के अच्छे स्त्रोत है तथा चना, मूगफली, सोयाबीन, दालें आदि प्रोटीन के अच्छे स्त्रोंत है जिनका नियमित सेवन करने से शरीर में प्रोटीन, आयरन की कमी नहीं होती है। और बीमारियों से लडने की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढती है।  
        इसके अतरिक्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रौन में कार्यशाला आयोजित की गई जहॉ पर बाल संरक्षण अधिकारी श्री अजय सक्सैना द्वारा बच्चों को अधिनियम के तहत सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के वारे में बताया गया कि हमारे शरीर के कुछ भाग (प्रायवेट पार्ट) कोई छू अथवा देख नही सकता या नलहाते समय अथवा डाक्टर (मॉ की उपस्थिति में) देख या छू सकते है। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो तत्काल बचाव के तीन तरीके मना करना, शोर मचाना और सुरक्षित जगह पर भाग जाना को अपनाये। तथा माता-पिता अभिभावकों से कुछ न छिपाया जाए किसी भी लालच में आए और न ही किसी से डरे। सभी बच्चें को चाइल्डलाइन (1098) का नम्वर याद कराया गया और उनसे प्रोमिश किया गया कि वे लालच नही करेगे, किसी से डरेगे नही और माता-पिता से कुछ नही दिपाएगें। कार्यशाला में उपस्थिति शिक्षकों से अपेक्षा की गयी कि वे भी छात्रों के व्यवहार पर नजर रखें और जरा भी असामान्य परिर्वन दिखे तो तत्काल बच्चों से बात करें।







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