मोटरसाईकिल चुराने वाले आदतन अपराधी को न्यायालय ने 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं500 रू के अर्थदण्ड से किया दंडित
बुरहानपुर- अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा अभियोजित प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अनिल चौहन ने मोटर साईकिल चुराने वाले आरोपी पारदर्शी पिता उल्लास पाटिल उम्र 21 वर्ष निवासी पिपलगांव जिला जलगांव महाराष्ट्र को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू के अर्थदण्ड से दंडित किया ।
अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने बताया कि, फरियादी सतीश गोहर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 05.02. 2019 को रात्रि 10.00 बजे के करीब उसका लड़का संदीप की बजाज कम्पनी की 180 सी.सी. की काले रंग की पल्सर मोटर सायकिल क्र. एम.पी.-68/एम.ए.-6567, जिस पर नीले रंग के पट्टे डले हैं, कीमती करीब 20,000/- रु., जो उसकी पत्नी मीनाबाई के नाम पर है, घर के बाहर खड़ी की थी। सुबह 6.00 बजे देखने पर घर के पास खड़ी उक्त मोटर सायकिल नहीं थी, जिसे आस-पास काफी तलाश करने पर नहीं मिली। कोई अज्ञात बदमाश उसकी उक्त मोटरसायकिल को चुराकर ले गया। उक्त घटना पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध हुई। विवेचना के दौरान जप्ती, गिरफ्तारी, गवाहों के कथन एवं मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपी पारदर्शी के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने से आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र दिनांक 07.05.2019 को न्यायालय में पेश किया गया।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा की गई और उन्होने विचारण पश्चात पारदर्शी पिता उल्लास पाटिल उम्र 21 वर्ष निवासी पिपलगांव जिला जलगांव महाराष्ट्र को मा. न्यायालय से 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रू के अर्थदंड से दंडित करवाया। पूर्व में भी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा आरोपी को मा. न्यायालय से २ मोटरसाईकिल चुराने के अपराध में दंडित करवाया जा चुका है।