रविवार, 24 नवंबर 2019

मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना

मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना
-
रतलाम | 


 

     राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना के तहत कन्या या कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो, कन्या के लिये 18 वर्ष तथा पुरूष के लिये 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु हितग्राही कन्या को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर एवं विवाह करने वाले वर संयुक्त रूप से पंजीयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित निकाय को 15 दिवस पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह सहायता की राशि 51 हजार रूपये का लाभ प्राप्त करने के लिये आय सीमा में बंधन समाप्त किया गया है। कन्या के खाते में 48 हजार रूपये और आयोजन व्यय हेतु 3 हजार रूपये निर्धारित किये गये है।



भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...