शनिवार, 30 नवंबर 2019

नगर पालिका परिषद शहडोल के अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति

















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नगर पालिका परिषद शहडोल के अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति
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शहडोल | 


 

    कलेक्टर एवं विहित प्राधिकृत अधिकारी जिला शहडोल श्री ललित दाहिमा द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिला शहडोल मध्यप्रदेश को पत्र जारी करते हुए सूचित किया गया है कि नगर पालिका शहडोल के अध्यक्ष के विरूद्व पूर्व में दिनांक 25 अक्टूबर 2019 को नगरपालिका की धारा 47 (1) के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। शासन के राजपत्र की सूचना दिनांक 09 अक्टूबर 2019 द्वारा नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 47 को विलोपन करने के कारण उक्त अविश्वास प्रस्ताव मानने योग्य नही था, जिस पर माननीय हाईकोर्ट द्वारा निर्णय प्रदाय किया जा चुका है। पुनः नगरपालिका परिषद शहडोल के पार्षद गणों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष के विरूद्व अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दिनांक 20 नवम्बर 2019 को नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 43(क) में पुनः दी गई है। जो प्रथम दृश्दया स्वीकार हेतु प्रतीत होती है। चूंकि वर्तमान में प्रभावशील धारा 43 श्कश् अन्तर्गत प्रथम बार सूचना दी है। अतः इस पर किसी प्रकार का विधिक प्रश्न उत्पन्न नही होता है, तदानुसासर नगरपालिका अध्यक्ष एवं संबंधित पार्षदांे को संदर्भित पत्र के संबंध मे सूचित करने का कष्ट करें।






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