नगरीय क्षेत्रों में अवैध रूप से लगे विज्ञापन, होर्डिंग्स के विरूद्ध होगी कार्यवाही-अब कलेक्टर से लेना होगी अनुमति
मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहन्ती ने दिये निर्देश
भोपाल -मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती ने संभागायुक्तों और कलेक्टर्स को नगरीय क्षेत्रों में अवैध रूप से लगे विभिन्न श्रेणी के विज्ञापन जैसे होर्डिंग्स, कटआउट, ग्रेन्ट्री आदि के विरूद्ध तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। श्री मोहंती ने सात दिन के अंदर कार्यवाही सुनिश्चित कर निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भेजने के लिये कहा है। उन्होंने कहा है कि इस कार्यवाही के लिये सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेंगे। श्री मोहंती ने कहा है कि निर्देशों का सख्ती से पालन करें।
प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे ने मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम-2017 और मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम-1994 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि शासन के निर्णय के अनुसार विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से लगने वाले राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक श्रेणी के होर्डिंग्स एवं विज्ञापन कलेक्टर की अनुमति के बगैर नहीं लगेंगे। इसके तहत मुख्यमंत्री, मंत्रि-परिषद के सदस्य, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, दौरे पर आये गणमान्य व्यक्ति, विभिन्न श्रेणी के धार्मिक विज्ञापन, क्षेत्रीय तथा अन्य समस्त जनप्रतिनिधियों के संदेश शामिल रहेंगे। अगर नियमों का उल्लंघन कर कोई विज्ञापन लगाया जाता है, तो निर्धारित प्रावधानों के तहत अर्थदण्ड शास्तियाँ अधिरोपित कर हटाने की कार्यवाही की जाये। इस कार्य में लापरवाही करने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
प्रमुख सचिव श्री दुबे ने कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि आमजन की यातायात सुरक्षा और शहर के सौन्दर्यीकरण को प्रभावित करने वाले सभी श्रेणी के विज्ञापनों को नहीं लगाने के संबंध में जनप्रतिनिधि और शहर के प्रबुद्धजनों को अवगत करायें। कलेक्टर केवल ऐसी श्रेणी के विज्ञापनों को अनुमति देंगे, जो शहर के नागरिकों के हित में हो तथा शहर के आमजनों को सूचना देने के लिये इस माध्यम के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक माध्यम नहीं हो।