शनिवार, 9 नवंबर 2019

नवीन पैरालिगल वॉलिंटियर्स की विधिक सेवा दिवस पर कार्यशाला सम्पन्न 

नवीन पैरालिगल वॉलिंटियर्स की विधिक सेवा दिवस पर कार्यशाला सम्पन्न 


 


बुरहानपुर- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली , राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में एवं अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय वीरेंद्र एस . पाटीदार के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय भवन में नवीन पैरालिगल बालेटियस की विधिक सेवा दिवस पर कार्यशाला आयोजित की गई । उक्त अवसर पर पैरालिगल वालंटियर्स को । सम्बोधित करते हुए माननीय वीरेन्द्र एस . पाटीदार द्वारा बताया गया कि विधिक सेवा प्राधिकार । अधिनियम 1987 पारित किया गया है । यह 09 नवंबर को लागू हुआ है तथा प्रति वर्ष यह विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है , जिसके माध्मय से कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उनका मूल्याकन और निगरानी करना होता है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों का भी गठन किया गया है । प्राधिकरण के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाती है । और लीगल एड क्लीनिक तथा फ्रंट ऑफिस में पैरालिगल वालेंटियर्स के माध्यम से विधिक सहायता प्रदान की जाती है । ऐसे पीड़ित व्यक्ति जो अपनी ओर से अपना पक्ष नहीं रख पाते है उनको विधिक सहायता के माध्यम से कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अधिनियम में प्रावधान किये गये है । लोक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन पैरालिगल वालेंटियसे के माध्यम से किये जाने के लिए पैरालिगल वालेंटियर्स की नियुक्ति की जाती है । यह अपेक्षा की जाती है कि सभी पैरालिगल वालेंटियर्स अपनी ओर से एवं अपनी संस्थाओं के माध्यम से पीड़ितों को न्याय दिलाने एवं उन्हें अन्य सहायता दिलवाये जाने हेतु प्रयास करेंगे । श्रीमान उपेन्द्र कुमार सोनकर प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय ने सम्बोधित कर यह कहा कि मीडियेशन के माध्मय से पारिवारिक मामलों में विवादों का हल निकाला जाता है । पैरालिगल वालेंटियर्स द्वारा भी पारिवारिक विवादों के मामलों में समझाईश का कार्य कर उनके हल के प्रयास किये जा सकते है । श्रीमान नरेंद्र पटेल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / अपर जिला न्यायाधीश द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि आपदा पीडितों हेतु . मानसिक रूप से बीमार एवं विकलांग व्यक्तियों हेतु तथा आदिवासियों के अधिकारों हेतु संचालित योजनाओं तथा पीड़ित प्रतिकर योजना , गरीबी उन्मूलन हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन , वरिष्ठ नागरिको के अधिकारों , बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण व नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवा योजना के बारे में जानकारियां दी गई । इसी प्रकार आगामी लोक अदालत 14 दिसम्बर 2019 के संबंध में भी अवगत कराते हुए लोक अदालत के प्रचार - प्रसार हेतु जानकारी दी गई । कार्यक्रम का संचालन रॉबिन दयाल जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा किया गया । उक्त अवसर पर विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत पैरालिगल वालेंटियर्स एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।


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