शनिवार, 23 नवंबर 2019

न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा मेसर्स कृष्णा कन्स्ट्रक्शन कंपनी झुनझुन पर 1 करोड़ 47 लाख से अधिक का अर्थदण्ड अधिरोपित

न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा मेसर्स कृष्णा कन्स्ट्रक्शन कंपनी झुनझुन पर 1 करोड़ 47 लाख से अधिक का अर्थदण्ड अधिरोपित
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   आगर-मालवा-  न्यायालय अपर कलेक्टर जिला आगर-मालवा द्वारा मेसर्स कृष्णा कन्स्ट्रक्शन कंपनी श्री रूपेश जांगीद निवासी बागर रोड़ जिला झुनझुन (राजस्थान) पर 1 करोड़ 47 लाख 34 हजार 800 को अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
    जारी आदेशानुसार उक्त अनावेदक पर ग्राम पिपल्या हमीर, तहसील बड़ौद में खनिज पत्थर की मात्रा 24558 घन मीटर का बिना वैधानिक अनुमति के अवैध उत्खनन किया जाना सिद्ध होने पर भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधान के तहत् अवैध उत्खनन किए गए खनिज पत्थर का बाजार मूल्य के चार गुना 1 करोड़ 47 लाख 34 हजार 800 अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। साथ ही अर्थदंड राशि 15 दिवस में जमा करवाने के निर्देश दिए गए है।




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