शनिवार, 30 नवंबर 2019

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का जिला स्तरीय सम्मेलन सम्पन्न असंगठित श्रमिकों को बांटे गए पंजीयन कार्ड

 
खण्डवा | 


 

 

 


   

    प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर का एक दिवसीय सम्मेलन शनिवार को गौरीकुंज सभागृह खंडवा में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोशन सिंह उपस्थित थे। इस अवसर जिला श्रम अधिकारी श्री ए.एस. अलावा, श्री उदय कुमार खोत शाखा प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम खंडवा, सीएससी डिस्टिक मैनेजर श्री सुरजीत राय मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिंह ने सम्मेलन में पंजीकृत श्रमिकों से योजना की जानकारी प्राप्त कर उन्हें कार्ड भी प्रदान किये गये। जिन श्रमिकों को ये कार्ड वितरित किए गए है, उनमें खालवा के पंकज प्रजापति, कमलेश बलाही शामिल है।
    इस अवसर पर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन श्री सिंह ने कि भारत सरकार की असंगठित श्रमिकों के भविष्य को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रचार किया जाए। साथ ही खंडवा जिले के सभी असंगठित श्रमिकों का इस योजना में पंजीयन किया जाए। उन्होंने कहा कि अगले 7 दिनों में जिले की सभी जनपद पंचायतों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित कर असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया जाये तथा श्रमिकों को पंजीयन कार्ड वितरित किए जायें। उन्होंने जिला श्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से चर्चा कर विकासखण्ड स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करें तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना के तहत पंजीबद्ध श्रमिकों को भी इस योजना में शामिल करें। उन्होंने नगरीय निकायों व जनपद पंचायतों के माध्यम से सभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का प्रचार प्रसार कराने के निर्देश भी दिए।
    जिला श्रम अधिकारी श्री अलावा ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अन्तर्गत असंगठित श्रमिकों को अपनी आयु अनुसार प्रीमियम देना होगी। इस योजना में 18 वर्ष के श्रमिकों को प्रतिमाह 55 रुपये, 19 वर्ष के श्रमिकों को 58,  20 वर्ष के श्रमिकों को 61, 21 वर्ष के श्रमिकों को 64, 22 वर्ष के श्रमिकों को 68, 23 वर्ष के श्रमिकों को 72,  24 वर्ष के श्रमिकों को 76,  25 वर्ष के श्रमिकों को 80, 26 वर्ष के श्रमिकों को 85, 27 वर्ष के श्रमिकों को 90,  28 वर्ष के श्रमिकों को 95, 29 वर्ष के श्रमिकों को 100, 30 वर्ष के श्रमिकों को 105,  31 वर्ष के श्रमिकों को 110, 32 वर्ष के  श्रमिकों  को 120,  33 वर्ष के श्रमिकों को 130, 34 वर्ष के श्रमिकों को 140,  35 वर्ष के श्रमिकों को 150, 36 वर्ष के श्रमिकों को 160, 37 वर्ष के श्रमिकों को 170, 38 वर्ष के श्रमिकों को 180, 39 वर्ष के




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