मंगलवार, 26 नवंबर 2019

राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक रिकवरी एवं एन.आई. एक्ट के प्रकरण आपसी सुलह के आधार पर निराकृत करायें - श्री गुप्ता

राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक रिकवरी एवं एन.आई. एक्ट के प्रकरण आपसी सुलह के आधार पर निराकृत करायें - श्री गुप्ता
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मुरैना | 


 

 

 


   


    मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश श्री पी.सी. गुप्ता के मार्गदर्शन में 14 दिसम्बर 2019 को जिला मुख्यालय मुरैना एवं तहसील मुख्यालय अम्बाह, जौरा और सबलगढ़ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के अधिक से निराकरण हेतु बैठकों का निरंतर एवं समय पर आयोजन किया जा रहा है।  
    नेशनल लोक अदालत के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु एवं बैंक रिकवरी एवं एन.आई.एक्ट के राजीनामा योग्य न्यायालयों में लंबित प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण के लिये अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री व्हीके. गुप्ता ने मंगलवार को समस्त बैकों समन्वयक एवं प्रबंधकों की बैठक ली। उन्होनें बैंक के शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया कि 14 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बैंक रिकवरी एवं एन.आई. एक्ट के निराकरण आपसी सुलह समझौतों के आधार पर अधिक से अधिक करायें। बैठक में बैंको के शाखा प्रबंधक उपस्थित थे। उन्होनें बैंक के अधिकारियों को निर्देशित किया कि नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिये अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के अधिक से संख्या में प्रकरणों का निराकरण हो सके।





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