शुक्रवार, 29 नवंबर 2019

साक्षरता शिविर-महिलाओं के अधिकारों एवं पॉक्सो एक्ट की जानकारी


बुरहानपुर  -बुरहानपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री वीरेन्द्र एस0 पाटीदार के मार्गदर्शन में आज दिनांक 29.11.19 को स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्र में महिलाओं के अधिकार एवं पॉक्सो एक्ट के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त शिविर को सम्बोधित करते हुए अपर जिला न्यायाधीश श्री के0एस0 बारिया ने पॉक्सो एक्ट के बारे में सम्बोधित करते हुए कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों (चाहे लड़का हो या लड़की) के साथ दुर्व्यवहार करना उनके निजी अंगों को छूना उन्हें अश्लील चित्र दिखाना उनकी आपत्ति जनक चित्र व विडियो इंटरनेट पर डालना/डालने की धमकी देना और किसी भी तरह से लैगिंक शोषण करना/करने का प्रयास या मंशा रखना जघन्य अपराध है।
शिविर में जानकारी दी गई कि दहेज लेना और दहेज देना अपराध है एवं महिलाओं को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान की जाती है। महिलाओं के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।


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