शनिवार, 30 नवंबर 2019

शिक्षक से शिक्षा विभाग के बाबू ने ली थी रिश्वत, कोर्ट ने दी 5 साल सश्रम कारावास, 2 - 2 हजार का दंड की सजा

शिक्षक से शिक्षा विभाग के बाबू ने ली थी रिश्वत, कोर्ट ने दी 5 साल सश्रम कारावास, 2 - 2 हजार का दंड की सजा


इंदौर/धार (राजेन्द्र के. गुप्ता 98270-70242) धरमपुरी हायर सेकेण्डरी स्कूल के शिक्षक का समयमान वेतनमान एरियर की राशि रुपए 32027 जारी करने के लिए शिक्षा विभाग के बाबू ने रिश्वत माँगी थी । लोकायुक्त निरीक्षक राजकुमार सराफ ने 25/11/2016 को बाबू नरेन्द्र गुप्ता को 1,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ़्तार किया था। इस प्रकरण में दिनांक 30/11/2019 को धार जिला न्यायालय की विशेष न्यायाधीश डॉ.शुभ्रासिंह ने  5 साल सश्रम कारावास, भ्रष्टाचार अधिनियम की दो धाराओं में 2 - 2 हजार के अर्थदंड  की सज़ा सुनाई। आरोपी बाबू नरेन्द्र को जेल भेज दिया गया है । अर्थदंड जमा नही करने पर 6 - 6 महीने का कारावास अलग से भुगतना पड़ेगा । प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण करके कोर्ट में चालान लोकायुक्त निरीक्षक एस.पी.राघव ने पेश किया था। लोकायुक्त की तरफ़ से कोर्ट में प्रकरण की पैरवी उप संचालक त्रिलोकचन्द्र बिलौरे (अभियोजन) ने की ।


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