शुक्रवार, 22 नवंबर 2019

शॉपिंग मॉल और कमर्शियल बिल्डिंगों में जनता की जान को खतरा, हाईकोर्ट में याचिका पर हुई सुनवाई, आदेश सुरक्षित रखा

 


शॉपिंग मॉल और कमर्शियल बिल्डिंगों में जनता की जान को खतरा, हाईकोर्ट में याचिका पर हुई सुनवाई, आदेश सुरक्षित रखा


भारी मात्रा में एलपीजी, अल्कोहल, एसिड सहित अन्य ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित है, घटना होने पर होगी बड़ी जनहानि


राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश का पालन भी नही किया 


इंदौर । (सात्विक  गुप्ता) इंदौर, भोपाल  सहित देश के बड़े शहरों में बने शॉपिंग मॉल और कमर्शियल बिल्डिंगों में नेशनल बिल्डिंग कोड संशोधित 2012 और विस्फोटक अधिनियम संशोधित 2008 का पालन नही किया जा रहा है । इस कारण से आग लगने की घटना होने या विस्फोट होने पर अधिक संख्या में जन हानि होगी । शॉपिंग मॉल और कमर्शियल बिल्डिंगों के संचालकों द्वारा नियमों का पालन नही करने और निगम, कलेक्टोरेट, फ़ॉयर बिग्रेड, विस्फोटक नियंत्रक विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमों का पालन नही करवाने के पर पत्रकार-आरटीआई कार्यकर्ता राजेन्द्र के. गुप्ता ने इंदौर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाख़िल की थी ।दिनांक 22/11/2019 को याचिका पर सुनवाई हुई । याचिका पर लम्बी बहस के बाद हाईकोर्ट जस्टिस एस.सी.शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की डीबी बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया । इस याचिका के पहले भी भ्रष्टाचार, अपराध में लिप्त पुलिस अधिकारियों, विदेशी नागरिकों को मतदान से आपात्र घौषित करने, शिक्षा में सुधार आदि को लेकर गुप्ता की याचिका पर हाईकोर्ट शासन और भारत निर्वाचन आयोग को आदेश दे चुका है ।


ये है मामला -


नियमों का पालन नही करने के साथ शॉपिंग मॉल और कमर्शियल बिल्डिंगों में ओपन स्पेस और बाहर निकलने के मार्गों आदि स्थानों पर अतिक्रमण कर, स्टाल बना दिए और सेल भी लगा दी । अतिक्रमण करने के कारण बचाव कार्य में भारी व्यवधान होने से अधिक जनहानि होगी। लोग स्वयं भी बच कर भाग नही पाएँगे । इस मामले में पत्रकार -आरटीआई कार्यकर्ता राजेन्द्र के. गुप्ता (98270-70242)  द्वारा जनहित याचिका लगाई है। याचिका पर  हाईकोर्ट में हुई लम्बी बहस के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया ।


याचिका के कुछ खास बिन्दु-


गुप्ता के आवेदनों पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ सेक्रेटरी ने दिए कार्यवाही के आदेश, पर अफसरों ने नही की जाँच व कार्यवाही।


प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी रिपोर्ट माँगी पर नही भेजी।


सीएम हेल्प लाईन पर भी लंबित शिकायत


भूमि विकास नियम और विस्फोटक अधिनियम का पालन नही करने और अफसरों द्वारा नही करवाने पर दाख़िल की जनहित याचिका


ऐसी बिल्डिंगो, शॉपिंग मॉल और संस्थानों में आम नागरिकों का प्रवेश निषेध कर, तत्काल सील करने की माँग


वरिष्ठ अफसरों की अनुसंशा का पालन भी नही किया


इंदौर सहित देश में हुई आगजनी और विस्फोट की घटनाओं का विवरण भी दिया, इन घटनाओं में निर्दोष व्यक्तियों की हुई मौतों की संख्या भी याचिकाकर्ता गुप्ता ने कोर्ट को बताई


CM हेल्प लाईन पर दर्ज शिकायत में वरिष्ठ अधिकारी संचालक खाध्य श्रीमन शुक्ला ने कलेक्टर से एडीएम के नेत्रत्व में कमेटी बना कर जाँच व कार्यवाही करने की अनुसंशा की गई , वह भी नही किया ।


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